Dhara 144 Kya Hai || धारा 144 कब लगता है || धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर
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Dhara 144 Kya Hai || धारा 144 कब लगता है || धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर

Dhara 144 Kya Hai
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Dhara 144 Kya Hai || धारा 144 कब लगता है – 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 किसी भी राज्य या क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। कानून के अनुसार, इस तरह के ‘गैरकानूनी विधानसभा’ के प्रत्येक सदस्य को दंगे में उलझाने के लिए बुक किया जा सकता है।

Dhara 144 Kya Hai

धारा 144 किसी घटना के उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में लगाई जाती है जिसमें मानव जीवन या संपत्ति को परेशानी या क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। सीआरपीसी की धारा 144 आम तौर पर सार्वजनिक सभा को प्रतिबंधित करती है।

अतीत में धारा 144 का इस्तेमाल विरोधों को रोकने के लिए एक प्रतिबंध के रूप में किया गया है जिससे अशांति या दंगे हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 लगाने के आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं।

धारा 144 उस क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाती है, जहां इसे लगाया गया है और इसका उल्लंघन करने पर लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे अधिनियम के लिए अधिकतम सजा तीन साल है।

इस धारा के तहत आदेश के अनुसार, जनता का कोई आंदोलन नहीं होगा और सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे और इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठकें या रैलियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, गैरकानूनी विधानसभा को फैलाने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाधित करना एक दंडनीय अपराध है। धारा 144 भी अधिकारियों को इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

144 सीआरपीसी कुछ गतिविधियों या कार्यों या घटनाओं के संचालन को रोकती है, जिन्हें नियमित रूप से करने की अनुमति है। यह एक क्षेत्र में शांति और शांति का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है।

धारा 144 कौन लागू करता है?

देश के जिलों तथा राज्यों में धारा 144 को लागू करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला अधिकारी के पास होता है। इस धारा को लगाने से पहले जिला अधिकारी द्वारा एक लिखित रूप से अधिसूचना जारी की जाती है। जिसके बाद धारा 144 तनाव पूर्ण इलाकों में लागू कर दी जाती है। धारा 144 को किसी तनावपूर्ण इलाके में पारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक लिखित अधिसूचना देनी होती है। इस धारा को लागू करने से पहले कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या उस इलाके में धारा 144 लगाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को इलाके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता होती है। चीन का अवलोकन करने के पश्चात धारा 144 लागू कर दी जाती है।

धारा 144 के आदेश की अवधि

धारा 144 के तहत कोई भी आदेश दो महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, लेकिन राज्य सरकार वैधता को दो महीने और अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकती है। स्थिति सामान्य होने पर किसी भी समय इसे वापस लिया जा सकता है।

धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर

धारा 144 संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को एक विशेष अवधि के लिए घर के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय कर्फ्यू के तहत बंद रहते हैं और केवल आवश्यक सेवाओं को पूर्व सूचना पर चलाने की अनुमति है।

धारा 144कर्फ्यू
धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के पश्चात लागू किया जाता है।कर्फ्यू किसी शहर में हिंसक अवस्था होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी लागू किया जा सकता है।
इस स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को चार से पांच की झुंड में एकत्र नहीं होने दिया जाता।इस स्थिति मे किसी भी प्रकार से व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने दिया जाता।
धारा 144 लागू होने पर क्षेत्र के इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है।कर्फ्यू लगने पर क्षेत्र के कुछ जरूरतमंद वस्तुओं के लिए बाजार एवं स्कूल को खोला जा सकता है।
इस स्थिति में यातायात के साधनों को कुछ समय के लिए रोका जाता है।कर्फ्यू लगने पर, क्षेत्र में यातायात पूर्ण रुप से बंद हो जाता है।

समाचार में धारा 144 क्यों है?

17 सितंबर, 2020 को पुलिस आयुक्त, ग्रेटर मुंबई के आदेश से मुंबई में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। ये प्रतिबंध शहर में कोरोनावायरस मामलों में एक अविश्वसनीय वृद्धि को देखते हुए लगाए गए थे। मुंबई कोविद -19 महामारी में सबसे अधिक प्रभावित भारतीय शहरों में से एक रहा है, जिसने 2020 की शुरुआत से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है।

23 मार्च को, दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में धारा 144 लागू की, जिसने दुनिया भर में 14,500 से अधिक लोगों के जीवन का दावा किया था और 3,40,000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया था। जैसा कि भारत में वायरस ने अपने पंख फैला लिए हैं, दिल्ली सरकार के लिए कई राज्यों ने और कोविद -19 के स्थानीय प्रसारण को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 लगा दी है।

12 फरवरी को, पश्चिमी तट पर संभावित आतंकी खतरों के बारे में खुफिया सूचनाओं के बाद उत्तरी गोवा जिले में धारा 144 लगाई गई थी। उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना में कहा कि इसे 11 दिनों से लेकर 10 अप्रैल तक 60 दिनों के लिए लगाया जाएगा।

8 फरवरी को, जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, और मकबूल भट और अफ़ज़ल गुरु की पुण्यतिथि के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई।

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